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मुख्य समाचार

गोवा में मृत मिला टी-20 सट्टेबाज

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पणजी| इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) शुरू होने से ठीक पहले टी-20 मैचों में सट्टेबाजी करने के आरोप में पूर्व में गिरफ्तार हो चुके एक सट्टेबाज को यहां संदेहास्पद स्थिति में मृत पाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान लखपतराज जैन के रूप में हुई है और वह गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था।

पुलिस के अनुसार गुरुवार को जैन की लाश पणजी के एल्टिनो क्षेत्र में झाड़ियों के बीच पाई गई। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास सहित कई महत्वपूर्ण लोगों के घर हैं।

पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं हैं।

जैन को 2013 में चैम्पियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान कुछ सट्टेबाजों के साथ गोवा के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था।

उस छापेमारी में एक लैपटॉप, डायरी, टेलीफोन और 40,000 रुपये नकद पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए थे।

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा। पुलिस ने हालांकि हत्या के संदेह से इंकार किया है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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