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प्रादेशिक

चंडीगढ़ : बर्ड फ्लू के कारण सुखना झील परिसर में घेराबंदी

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चंडीगढ़| चंडीगढ़ की सुखना झील में एक मृत बत्तख के एच5एन1 संक्रमित पाए जाने के बाद गुरुवार सुबह झील परिसर में घेराबंदी कर दी गई। पूरे इलाके की घेराबंदी के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल अपने मुंह पर मास्क पहनकर झील परिसर में तैनात रहे।

घेराबंदी में सुबह के समय झील परिसर में सैर करने आने वाले लोगों व अन्य आगंतुकों को झील परिसर से दूर रखा गया।

झील परिसर में तैनात पुलिस अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि परिसर कम से कम दो दिनों तक सभी आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।

वन्यजीव एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी, शहर में बर्डफ्लू फैलने से रोकने के लिए झील की बत्तखों और कलहंसों को मारना शुरू कर सकते हैं।

हाल के दिनों में झील के कम से कम 30 बत्तखों और कलहंसों की रहस्यमय स्थितियों में मौत हो चुकी है। सुखना झील में लगभग 250 बत्तखें और कलहंस हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यू ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआईएचएसएडी) द्वारा बुधवार को झील की एक मृत बत्तख के नमूने में एच5एन1 वायरस मौजूद होने की पुष्टि की गई।

झील में पिछले 10 दिनों से बत्तखों की मौत हो रही थी। शुरुआत में अधिकारियों को लगा था कि बत्तखें खाद्य विषाक्तता या ज्यादा खाने के कारण मर रही हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया, “वर्तमान में चंडीगढ़ में बर्डफ्लू फैलने से संबंधिक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। हालांकि स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।”

प्रवक्ता ने बताया, “जनता से अपील है कि वह प्रशासन का सहयोग करे।”

सुखना झील, पंजाब और हरियाणी की राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित है।

हरियाणा, पंजाब राज्यपालों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य प्रभावी लोगों के निवास झील परिसर के निकट ही स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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