बिजनेस
चीन के प्रधानमंत्री को विकास दर बरकरार रहने का भरोसा
बीजिंग | चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग को भरोसा है कि उनका देश इस साल विकास दर को बरकरार रखेगा। इससे पहले के अनुमान में कहा गया था कि चीन के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की दर साल 2016 में सालाना आधार पर 6.7 फीसदी रहेगी। शुक्रवार देर रात जारी बयान में केकियांग ने कहा कि पिछले साल वैश्विक आर्थिक विकास में चीन की वृद्धि की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक थी।
ली ने कहा कि हमारे पास इस साल इस गति को बनाए रखने का आत्मविश्वास, परिस्थितियां और क्षमता सबकुछ है। वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में दावोस में हुए वैश्विक आर्थिक फोरम की बैठक में की गई टिप्पणी को दोहरा रहे थे, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि चीन उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार का कट्टर समर्थक है।
ली ने कहा, “चीन के आर्थिक विकास की मुख्य प्रेरणा सुधार और अर्थव्यवस्था को खोलना है।”
विदेशी कंपनियों के समूहों द्वारा इस सप्ताह चीन की संरक्षणवादी नीतियों की आलोचना के बाद प्रधानमंत्री ने चीन के बाजार में विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने की कसम खाई।
ली ने कहा कि वे एक खुला, पारदर्शी और सिर्फ आर्थिक व विनियामकीय वातावरण बनाना चाहते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेश आर्कषित हो सके। वहीं, चीन में विदेशी पूंजी की विकास दर 2016 में घटकर 4.1 फीसदी हो गई, जबकि इसके पिछले साल यह 6.4 फीसदी थी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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