Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

चीन ने हंगरी के साथ बीफ आयात शुरू किया

Published

on

Loading

शंघाई। हंगरी से आयातित बीफ की पहली खेप गुरुवार को समुद्र मार्ग से चीन के शंघाई पहुंची। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

शंघाई कस्टम्स तथा शंघाई इंट्री एक्जिट इंस्पेक्शन एवं क्वारंटाइन ब्यूरो की ओर से संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा गया है कि हंगरी से आयातित 70,600 अमेरिकी डॉलर मूल्य के 12 टन बीफ को चीन के बाजार में चीनी चंद्र नववर्ष के पहले उतारा जाएगा, जो आठ फरवरी से शुरू हो रहा है।

बयान के मुताबिक, बीफ की खेप शंघाई के यांगशान बंदरगाह को गुरुवार पर पहुंची, जिसे शुक्रवार को कस्टम्स ने मंजूरी दी।

मैड काउ बीमारी की वजह से चीन ने यूरोपीय संघ से बीफ आयात पर साल 2001 से ही प्रतिबंध लगा रखा था।

हंगरी के कैटल ब्रीडिंग, बीफ उत्पाद व खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया की जांच के बाद चीन ने साल 2014 में हंगरी के साथ बीफ आयात समझौता किया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending