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चीन : पंचवर्षीय योजना के लिए सीपीसी की बैठक 26 से
बीजिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के नेता अगले पांच साल की विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श के लिए 26 से 29 अक्टूबर के बीच बीजिंग में इकट्ठा होंगे। 18वीं सीपीसी केंद्रीय समिति का पांचवां पूर्ण सत्र सीपीसी की राजनीतिक ब्यूरो की बैठक में तय हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग ने की।
गौरतलब है कि सोमवार को बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2011-2015) के दौरान चीन ने पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का सामना किया है और विकास एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। पार्टी के नेतृत्व के तहत चीन के लोगों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।
इस बैठक में हुए समझौतों में बेहतर सुशासन का नियमन और पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पाबंदी शामिल है। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, पार्टी के नियमों में संशोधन में सिद्धांतों को बनाए रखा गया है कि पार्टी अनुशासन कानून से सख्त है और अनुशासन को कानून से ऊपर रखा जाना चाहिए। बैठक में शामिल हुए नेताओं ने पार्टी के मिशन के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर दिया।
बैठक में शामिल हुए लोगों ने कहा कि अच्छे सुशासन के लिए पार्टी अनुशासन को सख्त करना जरूरी है। सीपीसी के संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए। बैठक में शामिल नेताओं का कहना है कि सभी स्तरों पर सीपीसी के अनुशासनात्मक संगठनों को भ्रष्टाचार रोकने हेतु तंत्र की स्थापना के लिए नए नियमों का निर्माण करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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