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चेट्टिनाड ग्रुप के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे
चेन्नई| आय कर विभाग की 450 सदस्यीय टीम कर चोरी के मामले में चेट्टिनाड ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र स्थित कार्यालयों में छापेमारी कर तलाशी ले रही है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “तीन राज्यों के 40 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी कर चोरी के संदेह में की जा रही है।”
कंपनी के पूर्व निदेशक और अध्यक्ष एम.ए.एम.रामास्वामी ने आरोप लगाया था कि चेट्टिनाड सीमेंट्स पर बिक्री कर का काफी बकाया है।
रामास्वामी ने अपने गोद लिए हुए बेटे एम.ए.एम.आर.मुथैया को कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से हटाने मांग की। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “सरकार ने बातचीत से पहले कंपनी को करीब 252 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है।”
इस पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए मुथैया ने आईएएनएस से कहा, “कंपनी का सरकार पर कोई बिक्री कर बकाया नहीं है। कंपनी हर महीने कर अदा करती है।”
उन्होंने कहा, “रामास्वामी कंपनी से बाहर के व्यक्ति हैं। वह कंपनी में किसी भी पद पर नहीं हैं। किसी को बाहर के व्यक्ति के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।”
रामास्वामी को पिछले साल चेट्टिनाड सीमेंट्स के निदेशक पद से बेदखल कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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