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मुख्य समाचार

जम्मू : पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का जवान घायल

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जम्मू| जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू जिले में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसफ) का एक जवान घायल हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहांबताया, “अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की मोलु चौकी पर आज (बुधवार) पाकिस्तान रेंजर्स ने अकारण गोलीबार की।”

उन्होंने बताया, “गोलीबारी सुबह 8.55 बजे शुरू हुई थी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया।”

अधिकारी ने बताया, “बीएसएफ ने छोटे एवं स्वचालित हथियारों का प्रयोग कर जवाबी गोलीबारी की।”

उन्होंने बताया, “अखनूर सेक्टर में सीमा चौकियों पर अब तक भारत एवं पाकिस्तान के सैनिकों के बीच गोलीबारी जारी है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं।

ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी केंद्र सरकार के कोई उच्चाधिकारी या अति विशिष्ट अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर जाने वाले होते हैं, तब पाकिस्तान सेना की ओर से भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (एलओसी) एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर द्विपक्षीय युद्धविराम का उल्लंघन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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