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जाधव मामले में पाकिस्‍तान को तगड़ा झटका, आईसीजे ने रोकी फांसी

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द हेग।  अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में सुनाई गई मौत की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है।

आईसीजे ने गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जाधव मामले में सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना है। दोनों ही देशों पर विएना समझौते के तहत यह आदेश बाध्यकारी है।

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आईसीजे ने साथ ही यह भी कहा कि जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग जायज है। कोर्ट ने एकमत होकर कहा कि फैसला आने से पहले पाकिस्तान यह आश्वासन देगा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं, कोर्ट ने भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंच पर पाकिस्तान को बाध्यकारी नहीं माना।

नीदरलैंड के हेग में स्थित इस कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि भारत की ओर से इस केस में जिन अधिकारी की बात कही है वह सही जान पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि भारत की मांग उचित दिखाई पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि अगस्त तक फांसी नहीं दिए जाने की बात पाकिस्तान ने कही थी।

कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि विएना समझौते के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंच का हक है। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दी गई महत्वपूर्ण दलीलों को दोहराया। दोनों देशों पर किए गए दावों पर कोर्ट ने गौर किया। कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान विएना समझौता का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास भारत के दावे को स्वीकारने का हक है

वहीं, महाराष्ट्र के पवई में कुलभूषण जाधव के घर के बाहर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और पटाखे फोड़े। इस मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह भारत की जीत है।

कोर्ट ने सोमवार को भारत-पाकिस्तान की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार दलील रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सज़ा को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की थी।

पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण का काउंसलर एक्सेस न देने को भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया था। साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण पर चले केस को न्याय का मज़ाक़ बताया था। वहीं, पाकिस्तान की दलील थी कि ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का नहीं है, भारत इसे राजनीति का रंगमंच बना रहा है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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