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बिजनेस

जिंदल, हिंडाल्को ने नीलामी में जीते कोयला खदान

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नई दिल्ली। सरकार द्वारा की गई कोयला ब्लॉकों के ताजा दौर की नीलामी में शनिवार को जिंदल पॉवर और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एक-एक कोयला ब्लॉक हासिल करने में सफल रहे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिंदल पॉवर ने छत्तीसगढ़ के तारा कोयला ब्लॉक और हिंडाल्को ने झारखंड स्थित डुमरी ब्लॉक जीत लिए हैं। बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने ट्विट में कहा, “हिंडाल्को ने डुमरी कोयला ब्लॉक के लिए सर्वाधिक 2,127 रुपये प्रति टन और जिंदल पॉवर ने तारा कोयला ब्लॉक के लिए सर्वाधिक 126 रुपये प्रति टन की बोली लगाई।” तारा कोयला ब्लॉक के लिए अंतिम बोली 9,800 करोड़ रुपये और डुमरी ब्लॉक के लिए 2,100 करोड़ रुपये रही। हालांकि, तीसरे कोयला ब्लॉक महाराष्ट्र के नेरद-मालेगांव ब्लॉक के लिए नीलामी प्रक्रिया अभी जारी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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