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बिजनेस

जियो का प्रति दिन 1 जीबी डेटा 149 रुपये मासिक पर

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मुंबई, 5 जनवरी (आईएएनएस)| दूरसंचार दिग्गज रिलायंस जियो ने एक और आकर्षक ऑफर ‘हैप्पी न्यू ईयर 2018’ पेश किया है, जिसके तहत 149 रुपये मासिक पर एक जीबी डेटा प्रति दिन दिए जाएंगे।

उद्योग सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उद्योग सूत्रों ने बताया कि नया ऑफर मंगलवार (नौ जनवरी) से प्रभावी होगा।

सूत्रों ने कहा, एक जीबी पैक्स वाले सभी वर्तमान ग्राहकों को दो अतिरिक्त विकल्प भी दिए जाएंगे। इसके तहत या तो 50 फीसदी अतिरिक्त डेटा या इसी प्लान को दोबारा लेने पर 50 रुपये की छूट शामिल है।

उद्योग सूत्रों ने बताया, इस तरह से असीमित मासिक पैक (एक जीबी रोजाना) केवल 149 रुपये में उपलब्ध होगा, जो कि उद्योग का सबसे कम टैरिफ है।

इसके अलावा कंपनी का फ्लैगशिप 399 रुपये के प्लान के तहत अब 20 फीसदी अतिरिक्त डेटा के साथ दो हफ्तों की अतिरिक्त वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ ही इसकी वर्तमान वैलिडिटी 70 दिनों से बढ़कर 84 दिनों की हो जाएगी।

सूत्रों ने बताया, अपने ग्राहकों की उच्च डेटा उपभोग को देखते हुए जियो ने 1.5 जीबी रोजाना का पैक लांच किया है, जिसकी कीमत चार रुपये प्रति जीबी है, जो उद्योग में सबसे कम है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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