बिजनेस
जियो फिर लाया बंपर प्लान, कस्टमर्स की होगी बल्ले-बल्ले
नई दिल्ली। रिलायंस जियो इंफोकॉम ने मंगलवार को कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सलाह के बाद जियो समर सरप्राइस ऑफर को पूरी तरह से वापस ले लिया गया है और कंपनी ने अपने प्राइम मेंबर्स के लिए नया असीमित प्लान ‘जियो धन धना धन’ लांच किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस प्लान के तहत 309 रुपये के रिचार्ज पर तीन महीनों के लिए असीमित एसएमएस, कॉलिंग और डेटा (4 जी गति पर 1 जीबी प्रति दिन) मिलेगा।
कंपनी ने इसके अलावा 509 रुपये की असीमित योजना की घोषणा भी की, जिसके तहत तीन महीने के लिए असीमित एसएमएस, कॉलिंग और डेटा (4 जी गति पर 2 जीबी प्रति दिन) दिया जाएगा।
बयान में कहा गया, “जियो प्राइम सदस्यों के लिए उपलब्ध विशेष लाभों को ध्यान में रखते हुए, जो ग्राहक किसी भी कारण से जियो प्राइम की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं, वे इन लाभों को प्राप्त करने के लिए 408 रुपये या 608 रुपये (जियो प्राइम और रीचार्ज मूल्य) का भुगतान कर सकते हैं।”
दूरसंचार उद्योग में नवागंतुक जियो के अब तक 10 करोड़ से अधिक ग्राहक बन चुके हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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