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बिजनेस

जीएमआर बढ़ाएगी दिल्ली हवाईअड्डे में हिस्सेदारी

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हवाईअड्डे, विमानपत्तन, जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड, शेयर बाजारों, मलेशिया एयरपोर्ट्स, विकास, संचालन, प्रबंधन

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नई दिल्ली/मुंबई| विमानपत्तन क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि दिल्ली हवाईअड्डे में उसकी हिस्सेदारी वर्तमान 54 फीसदी से बढ़ाकर 64 फीसदी की जाएगी। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई नियमित सूचना में कहा है, “उसने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) की 10 फीसदी हिस्सेदारी यानी 24,50,00,000 शेयर 7.9 करोड़ डॉलर में खरीदने के लिए मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है।”

डायल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा का विकास, संचालन और प्रबंधन करती है। कंपनी ने कहा, “यह अधिग्रहण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली हवाईअड्डे के लिए गारंटर ऑफ कंसेसन की मंजूरी तथा अन्य शर्तो के पूरी होने पर निर्भर है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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