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मुख्य समाचार

‘जुरासिक वर्ल्ड’ के प्रचार से दूर रहेंगे इरफान

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irfaan khan in jurrasic world

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मुंबई। ‘पीकू’ की सफलता का लुत्फ उठा रहे अभिनेता इरफान खान इस वक्त बुडापेस्ट में अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ‘इंफर्नो’ की शूटिंग कर रहे हैं। इसके चलते वह भारत में अपनी आगामी फिल्म ‘जुरासिक वर्ल्ड’ के प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिल्म के प्रचार के अलावा वह भारत में होने वाले इसके प्रीमियर में भी शामिल नहीं हो सकेंगे।

एक सूत्र ने कहा कि फिल्म स्टूडियो ने एक बहुत बड़े लांच की योजना बनाई है। हालांकि, इरफान इसमें शायद ही शिरकत कर पाएं। उन्हें विश्वास है कि वह इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर में बाकी कलाकारों के साथ उपस्थित रहेंगे।

एक बयान में कहा गया कि प्रचार संबंधी कुछ अन्य कार्यक्रमों की भी योजना है, लेकिन इरफान भारत में इसके किसी प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। वह सिर्फ दो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रीमियर में शिरकत करेंगे। इरफान पेरिस में कोलिन ट्रेवोरॉ निर्देशित ‘जुरासिक वर्ल्ड’ के प्रीमियर में मौजूद रहेंगे। यह 12 जून को रिलीज होगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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