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जेठमलानी के इस शब्द पर जेटली आगबबूला, बोले- चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि के मामले में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से की जा रही जिरह उस वक्त बाधित हो गई, जब जेटली ने जेठमलानी द्वारा उनके खिलाफ क्रुक (धूर्त) शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में न्यायालय में पेश जेटली ने अपने खिलाफ ‘क्रुक’ शब्द के इस्तेमाल के बाद नाराज होते हुए जेठमलानी से सवाल किया कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपनी तरफ से किया है या केजरीवाल के निर्देश पर?

जेटली ने कहा, “मैं आरोपियों के खिलाफ आरोप और गंभीर करूंगा..निजी द्वेष की भी एक सीमा होती है।” ‘क्रुक’ शब्द के स्रोत के बारे में स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर जेठमलानी ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल वह अपने मुवक्किल (केजरीवाल) के निर्देश पर कर रहे हैं।

जेटली का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव नय्यर तथा संदीप सेठी ने जेठमलानी द्वारा मंत्री को ‘धूर्तता व अपराध का दोषी’ कहे जाने पर आपत्ति जताई।

सुनवाई के दौरान आप नेताओं का बचाव करने वाले जेठमलानी तथा कुछ वकीलों ने दलील दी कि केजरीवाल व अन्य से मांगे गए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने के हकदार जेटली नहीं है।

संयुक्त रजिस्ट्रार (जेआर) दीपाली शर्मा ने जेठमलानी को उनके उस आरोप से संबंधित सवाल पूछने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक समाचार पत्र में एक लेख के प्रकाशित होने में जेटली बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

जेआर ने कहा, “सवाल पूछने की मंजूरी नहीं दी जाती है, क्योंकि न्यायालय ने 15 मई, 2017 को लेख को मामले में अप्रासंगिक पाया। हालांकि प्रतिवादी नंबर एक (केजरीवाल) मुद्दे को लेकर विशेष पड़ताल कर रहे हैं, जो इस मामले का हिस्सा नहीं है।”

जेटली द्वारा दर्ज कराए गए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) मानहानि मामले में केजरीवाल के वकील जेठमलानी वित्त मंत्री से जिरह कर रहे हैं।

जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल तथा आप के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा तथा दीपक बाजपेयी के खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आरोपियों ने डीडीसीए से संबंधित मामले में उनके खिलाफ ‘बेबुनियाद तथा मानहानिकारक’ टिप्पणियां कीं, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ।

जेटली ने केजरीवाल तथा आप नेताओं से 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि आप नेताओं ने 13 साल पहले डीडीसीए में कथित अनियमितता तथा वित्तीय हेराफेरी को लेकर उनपर हमला किया, जब वह संस्था के अध्यक्ष थे। अदालत ने जिरह के लिए अगली तारीख 28 तथा 31 जुलाई तय की है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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