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मुख्य समाचार

जेल में ही रहेगा लखवी, सुनवाई 12 जनवरी को

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इस्लामाबाद| मुंबई हमले के मास्‍टर माइंड व आरोपी जकीउर रहमान लखवी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत बुधवार को रद्द कर दी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि लखवी जेल में ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मामले को फिर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया और निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई जल्दबाजी में न की जाए। मामले की सुनवाई आगामी 12 जनवरी को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने लखवी को जेल से रिहा करने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को निर्थक करार दिया और कहा कि वह जेल में ही रहेगा।

मुंबई हमले की साजिश के आरोप में लखवी को फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया था और 25 नवंबर, 2009 को छह अन्य के साथ उसे आरोपित किया गया था। माना जाता है कि हमले के वक्त वह लश्कर-ए-तैयबा का कार्यवाहक प्रमुख था, जिसे भारत ने मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साल 2008 में मुंबई में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए जघन्य हमले के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था और हमले से जुड़े सबूतों को लखवी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को सौंप दिया था।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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