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झारखंड : सड़क हादसे के सभी 13 मृतक सीवान निवासी
सीवान| झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिले में शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में मारे गए सभी 13 व्यक्ति बिहार के सीवान जिले के रहने वाले थे। ये सभी ओडिशा के पुरी से वापस सीवान लौट रहे थे। घटना की खबर मिलते ही सीवान के आंदर बाजार में मातम पसर गया है। सीवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार साह ने बताया कि झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थानान्तर्गत द्रुदा गांव के नजदीक पिकअप वैन और बस की टक्कर में सीवान के 13 लोगों की मौत हो गई। वे देवघर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद पुरी गए थे। ये सभी वापस सीवान के आंदर प्रखंड स्थित अपने घर लौट रहे थे।
घटना की सूचना मिलते ही आंदर बाजार सहित पूरे सीवान जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य बताए जा रहे हैं।
शंभू प्रसाद उर्फ शंभू साव जहां हादसे में खुद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं उनकी पत्नी कुसुम, बेटी अन्नू, बेटा दीपू और साले की बेटी प्रीति की मौत हो गई है।
पुलिस अधीक्षक साह ने बताया कि सीवान पुलिस सरायकेला-खरसांवा पुलिस प्रशासन से संपर्क बनाए हुए है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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