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टोल फ्री ही रहेगा DND, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से SC का इन्कार
नई दिल्ली। डीएनडी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि टोल फिलहाल फ्री रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कैग से डीएनडी फ्लाइवे परियोजना की लागत की जांच करने और इसकी एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने को कहा है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोडऩे वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि डीएनडी बनने पर 408 करोड़ का खर्चा आया था। कंपनी खुद मान रही है कि 31 मार्च 2014 तक 810.18 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपये की वसूली अभी शेष है। पैसा वसूलते रहने के बावजूद लागत कैसे बढ़ती जा रही है?
शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कैग को ऑडिट करने को कहा है कि प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी कितना पैसा वसूल चुकी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि 10 किलोमीटर की सडक़ को ऐसे बता रहे हैं, जैसे चांद तक की सडक़ बनाई हो। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों के साथ हैं या टोल कंपनी के साथ? लगता है कि अथॉरिटी इस मामले में गंभीर नहीं है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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