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डोर्नियर हादासा : पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ होगी मृतकों की अंत्येष्टि

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नई दिल्ली| भारतीय नौसेना के विमान हादसे में मारे गए दो अधिकारियों का अंतिम संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ होगा। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। नौसेना का विमान डोर्नियर-228 मंगलवार रात गोवा तट से दूर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस समय विमान में पायलट सहित नौसेना के तीन अधिकारी सवार थे।

सह-पायलट लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी और फ्लाइट ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का शव दुर्घटनाग्रस्त विमान के मध्य हिस्से से बरामद हुआ।

लेफ्टिनेंट नागोरी का अंतिम संस्कार रविवार को उनके गृहनगर राजस्थान के उदयपुर में होगा।

लेफ्टिनेंट शेखावत की अंत्येष्टि रविवार को हरियाणा के पलवल में होगी।

दुर्घटनाग्रस्त विमान के चालक, कमांडर निखिल कुलदीप जोशी को मछुआरों ने बचा लिया था।

विमान दुर्घटना के बाद कम से कम 12 जहाज और कुछ विमानों के साथ एक बड़ा बचाव और खोजी अभियान शुरू किया गया था।

नौसेना के जल चौकसी पोत आईएनएस मकर ने 50-60 मीटर की गहराई से दुर्घटनाग्रस्त विमान का मध्य हिस्सा खोजा था।

गोताखोरों ने विमान के मध्य हिस्से के पास पहुंच कर गुरुवार रात लेफ्टिनेंट शेखावत का शव निकाला था, जबकि लेफ्टिनेंट नागोरी का शव शुक्रवार को मिला था।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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