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बिजनेस

तेलंगाना में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए औद्योगिक पार्क की पेशकश

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तेलंगाना में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए औद्योगिक पार्क की पेशकश

हैदराबाद | तेलंगाना सरकार ने दक्षिण कोरिया की कंपनियों के लिए कुछ विशिष्ट रियायतों के साथ एक विशेष औद्योगिक पार्क बनाने की पेशकश की है। तेलंगाना केउद्योग मंत्री के.टी.रामा राव ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया की कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया।

रामा राव ने कहा कि राज्य बड़े निवेशकों को विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

सम्मेलन में दक्षिण कोरिया की 50 से अधिक कंपनियों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत विक्रम दोरइस्वामी ने की।

मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने ट्वीट कर कहा, “तेलंगाना ने इस त्रिपक्षीय भागीदारी में राज्य की भूमि पर दक्षिण कोरियाई औद्योगिक पार्क के निर्माण की पेशकश की।”

उन्होंन बताया कि तेलंगाना ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर मुहैया कराए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति है जिससे निवेशकों को अपने प्रस्तावों के लिए समयबद्ध मंजूरी मिलेगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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