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बिजनेस

तेल मूल्य में अतिरिक्त गिरावट संभव : आईईए

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पेरिस| अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपने उस अनुमान को फिर से दोहराया है, जिसमें उसने कहा था कि इस वर्ष वैश्विक तेल मांग में वृद्धि कमजोर बनी रहेगी। आईईए ने कहा है कि 2015 में मांग में मामूली वृद्धि हो सकती है। आईईए ने शुक्रवार को जारी हुई अपनी मासिक रपट में कहा है कि जून 2014 से तेल मूल्य में जारी गिरावट 2015 के पूर्वार्ध तक जारी रह सकती है।

तेल उत्पादक देशों में यदि कोई समस्या पैदा नहीं होती है तो आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं होगी, भले ही तेल मूल्य में गिरावट क्यों न हो। आईएई का मानना है कि इस वर्ष तेल खपत 9.24 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच सकता है। आईएई को उम्मीद है कि तेल की मांग में इस वर्ष 12 लाख बैरल की वृद्धि हो सकती है और 2015 में यह 9.36 करोड़ बैरल पहुंच सकती है। लेकिन तिमाही विवरणों से पता चलता है कि जनवरी और मार्च 2015 के बीच की वृद्धि दर 2014 की समान अवधि के मुकाबले 10 लाख बैरल होगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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