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बिजनेस

तेल मूल्य 54.77 डॉलर प्रति बैरल

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नई दिल्ली| केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की ओर से मंगलवार को जारी भारत के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गुरुवार (दो अप्रैल 2015) को 54.77 डॉलर प्रति बैरल रही। यह कीमत इससे पिछले कारोबारी दिवस बुधवार (एक अप्रैल 2015) को 54.11 डॉलर प्रति बैरल थी। रुपये के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमत गुरुवार को 3428.05 रुपये प्रति बैरल हो गई, जो बुधवार को 3386.74 रुपये प्रति बैरल थी।

आलोच्य अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक बंद होने के कारण तेल मूल्य का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च, 2015 की विनिमय दर के आधार पर किया गया।

आलोच्य अवधि में भारतीय मुद्रा में तेल मूल्य में तेजी दर्ज की गई। ऐसा डॉलर मुद्रा में तेल मूल्य घटने के कारण हुआ। इस दौरान रुपये/डॉलर विनिमय दर में कोई बदलाव नहीं हुआ।

गुरुवार और बुधवार को रुपये/डॉलर की विनिमय दर 62.59 रुपये रही।

एक बैरल 42 अमेरिकी गैलन या लगभग 159 लीटर या 35 इम्पीरियल गैलन के बराबर होता है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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