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रियो ओलम्पिक (तैराकी) : कजाकस्तान के ब्लांदिन को 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में स्वर्ण
रियो डी जनेरियो| कजाकस्तान के तैराक दिमित्री बलान्डिन ने यहां रियो ओलम्पिक में तैराकी की 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ओलम्पिक एक्वेटिक्स स्टेडियम में हुई इस स्पर्धा को ब्लान्डिन ने दो मिनट 07.46 सेकेंड में पूरा किया। अमेरिका के जोश प्रेनोट दूसरे स्थान पर रहे।
और पढ़ें: रियो ओलम्पिक (भारत्तोलन) : कजाकस्तान के राहिमो को 77 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण
रूस के एंतोन चुपकोव को तीसरे स्थान के साथ कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं जापान के इप्पेल वतानाबे छठे स्थान पर रहे।
कजाकस्तान के 21 वर्षीय तैराक बलान्डिन ने 2014 एशियाई खेलों में भी 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
बलान्डिन की जीत के बाद कजाकस्तान के पास अब दो स्वर्ण पदक हो गए हैं। इससे पहले रियो ओलम्पिक में भारोत्तोलक निजात रहिमोव ने पुरुषों की 77 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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