मुख्य समाचार
दिल्ली गैस चेंबर में बदला, केंद्र से चाहिए मदद : केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण के कारण गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। केजरीवाल ने यहां पत्रकारों से कहा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि गैस चेंबर जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
केजरीवाल ने कहा कि हमारी प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस प्रदूषण के पीछे पड़ोसी राज्यों में जलाई गई फसल है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण से निपटने में दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की मदद की दरकार है।
केजरीवाल ने कहा, मैं पर्यावरण मंत्री से मिलने जा रहा हूं। हमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। गौरतलब है कि केजरीवाल का बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में लगातार नौवें दिन वायु में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है।
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में प्रदूषण के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए किसी एजेंसी की सेवा लेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह राजधानी में प्रदूषण के पीछे सभी कारणों में कमी लाएंगे। केजरीवाल ने कहा, सडक़ों की वैक्यूम क्लीनिंग इसी सप्ताह से शुरू की जाएगी। इसके जरिए सडक़ों से धूल खत्म की जाएगी, जो मौजूदा प्रदूषण के कारणों में शामिल है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए शनिवार को भलस्वा कचरा भराव क्षेत्र (लैंडफिल) का मुआयना किया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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