प्रादेशिक
दिल्ली सरकार ने अधिसूचना को दी चुनौती, सुनवाई शुक्रवार को
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों, खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल नजीब जंग के पास होने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ के समक्ष उठाया, जिस पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने शुक्रवार का दिन तय किया है।
इस अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से इसे निष्प्रभावी करने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को कानून छात्र विभोर आनंद की समान याचिका पर भी फैसला सुनाएगा। विभोर ने भी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती दी है और उपराज्यपाल जंग द्वारा वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने को गैरकानूनी करार दिया था।
खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने भी समान याचिका पहले से ही दायर की है। हम दोनों याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएंगे। उच्च न्यायालय द्वारा 21 मई को जारी की गई मंत्रालय की अधिसूचना को संदेहास्पद करार देने के कुछ दिनों बाद ही ये याचिकाएं दायर की गई। न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की यह अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों की अधिकार शक्ति से बाहर है। केंद्र सरकार का दिल्ली में नौकरशाहों के कार्यक्षेत्र से संबंधी मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। कानून छात्र विभोर आनंद ने अपनी पीआईएल में कहा था, “दिल्ली ना ही पूर्व राज्य और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में शासन भारतीय संविधान की धाराओं 239-एए और 239-एबी के अधीन है।”
अन्य राज्य
हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल
बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।
हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां
बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था
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