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मुख्य समाचार

दुष्कर्म मामले में पूर्व सांसद बरी

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नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकी देने के मामले में बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने पूर्व सांसद को महिला के बयान से पलटने के बाद बरी कर दिया। महिला ने अपना बयान बदलते हुए कहा था कि धनंजय ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर एक 42 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला रेलवे में काम करती है।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि महिला ने आरोपों से इंकार किया है, इसलिए अंतिम निर्णय सुना दिया जाएगा। महिला ने अदालत को बताया कि धनंजय ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अपने रिश्तेदारों के दबाव के कारण पूर्व सांसद के खिलाफ दण्डाधिकारी की मौजूदगी में बयान दिए थे।

दुष्कर्म, क्षति पहुंचाने और आपराधिक धमकी के मामले में पुलिस ने सिंह के खिलाफ 31 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच महिला से कई बार दुष्कर्म किया। महिला द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक बसपा नेता ने बंदूक की नोक पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि उसने यदि इस बारे में किसी को बताया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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