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प्रादेशिक

देना बैंक मामले में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया

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मुंबई,देना बैंक, 220 करोड़ रुपये के गबन,केंद्रीय जांच ब्यूरो,सीबीआई

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मुंबई | देना बैंक में गत वर्ष हुए 220 करोड़ रुपये के गबन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देना बैंक के एक पूर्व अधिकारी, एक कंपनी के शीर्ष अधिकारी और दो अन्य के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। यह जानकारी यहां मंगलवार को एक अधिकारी ने दी। आरोपियों में शामिल हैं मुंबई में देना बैंक की मालाबार हिल्स शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक प्रीतम वी नागरकर, शोमैन ग्रुप के उपाध्यक्ष विमल बरोत और दो सह-आरोपी देवेंद्र भोगले और राहुल गोहिल।

गबन का यह मामला गत वर्ष जुलाई में प्रकाश में आया था। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एजेंसी ने कहा कि नागरकर और बरोत ने बैंक से 220 करोड़ रुपये गबन करने के लिए कथित तौर पर षड्यंत्र किया। मामला प्रकाश में आने के तुरंत बाद सीबीआई ने मुंबई में तीन स्थानों पर आरोपियों के घरों और कार्यालयों में छापा मारा था।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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