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द्वितीय विश्वयुद्ध में दुर्घटनाग्रस्त विमान के अवशेष चीनी संग्रहालय में
चेंगदू। चीन के एक निजी संग्रहालय ने 71 साल पहले तिब्बत में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सेना के सी-87 परिवहन विमान के अवशेष एकत्र किए हैं, जिन्हें संग्रहालय की प्रदर्शनी में रखा जाएगा।
दुर्घटनाग्रस्त विमान के अवशेष महीने की शुरुआत में बोमी कांउटी में एक पर्वत शिखर से एकत्रित किए गए। अवशेष में विमान का 4.5 मीटर लंबा एवं दो मीट चौड़ा डैना, जिसमें पांच कोणों वाला एक तारा अंकित है, सेना के तीन जोड़े जूते, डैशबोर्ड, इंजिन और केबिन के हिस्से शामिल हैं।
विमान के अवशेषों में ‘शिकागो’, ‘यूएसए’, ‘एफबीई-18’, और ‘पीएटी’ जैसे अक्षर लिखे हुए हैं।
संग्रहालय के डिप्टी क्यूरेटर यांग जिनचाओ ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के अवशेष मंगलवार को पैक कर सिचुआन प्रांत स्थित जियानचुआन संग्रहालय भेज दिए जाएंगे और जापान के आक्रमण के खिलाफ चीन की विजय की स्मृति में इन अवशेषों को संभवत: 15 अगस्त से ‘फ्लाइंग टाइगर हॉल’ में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा।
जियानचुआन संग्रहालय की स्थापना उद्योगपति फैन जियानचुआन ने की थी और 2005 में संग्रहालय को प्रदर्शनी के लिए खोला गया था। यह चीन के सबसे बड़े निजी संग्रहालयों में शुमार है। संग्रहालय में 30 हॉल हैं, जिनमें जापान के खिलाफ युद्ध, लोक रीति-रिवाज और भूकंप से संबंधित प्रदर्शनियां हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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