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बिजनेस

निवेश लाने की नीति पर चल रही सरकार : जेटली

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जयपुर। केंद्र सरकार निवेश आकर्षित करने की नीति पर चल रही है और इसके लिए सभी नियमों में उदारता लाई गई है। यह बात गुरुवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कही। जेटली ने रिसर्जेट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 को संबोधित करते हुए कहा, “पिछले कुछ महीने से भारत निवेश आकर्षित करने की नीति पर नए जोश से चल रहा है। जहां तक निवेश की बात है, हमने सभी नियमों को सरल कर दिया है।”

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कई कदमों से सरकारी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में काफी तेजी आई है, जबकि निजी क्षेत्र का निवेश धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जेटली ने राज्यों से कहा कि वे ‘व्यापार की सुविधा’ सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं, अन्यथा वे दूसरे ऐसे राज्यों से पिछड़ जाएंगे, जो निवेश के लिए सुधार अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्डो के भारी-भरकम कर्ज के कारण बैंक दबाव में हैं, जिसके कारण वे दूसरे क्षेत्रों को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान सरकार के श्रम सुधार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, “राजस्थान को अब व्यापार की सुविधा में अग्रणी राज्य बनने की कोशिश करना चाहिए, जहां भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाती है और आसानी से मंजूरी मिलती है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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