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नेपाली राष्ट्रपति का भारत दौरा 17 अप्रैल को

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नेपाली राष्ट्रपति, नेपाल, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

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काठमांडू | नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी 17 अप्रैल से भारत दौरे पर होंगी। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने उनके भारत दौरे की पुष्टि की है। बिद्या देवी भंडारी का अक्टूबर 2015 में पद संभालने के बाद यह पहला विदेशी दौरा होगा।

नेपाली राष्ट्रपति, नेपाल, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

भंडारी के विदेशी मामलों के सलाहकार मदन कुमार भट्टराई ने कहा कि इस दौरे के दौरान वह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सत्तारूढ़ एवं विपक्षी पार्टियों के शीर्ष अधिकारियों से 18 अप्रैल को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगी।

उन्होंने कहा कि हालांकि अभी उनकी यात्रा की रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति भंडारी पिछले साल मई में भारत जाने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन सरकार की ओर से तैयारियों में कमी की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था।

वह दिल्ली में तय समझौतों के बाद वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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