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प्रादेशिक

नॉनवेज खाने से नहीं रोक सकती योगी सरकार : हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट, मांसाहार, सरकार बनवाए बूचड़खाने

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बूचड़खाने बनवाएं योगी सरकार : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने 60 पेज का अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि बूचड़खाना बनाना सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक लोगों को स्लाउटर हाउस का लाइसेंस जारी करे।

हाईकोर्ट, मांसाहार, सरकार बनवाए बूचड़खाने

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी को मांसाहार खाने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यूपी सरकार की उस दलील को खारिज किया जिसमें सरकार ने कहा था कि बूचड़खाने बनाना सरकार की जिम्मेदारी
नहीं है।

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील वीके सिंह ने कहा, ”सरकार ने अपने इस आदेश से सराकर को बांध दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है आप ऐसी व्यवस्था करें कि स्थानीय स्तर पर बूचड़खाने बन जाएं।

इसके लिए जहां–जहां जमीनों का चिन्हींकरण नहीं हुआ वहां जल्द से जल्द जमीनों को चिन्हित किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो हमारी सेना को और ना ही चिड़ियाघरों को मांस मिलेगा, जबकि ये बहुत जरूरी है।”

इस मामले में अब यूपी सरकार, राज्य के सभी जिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद के चेयमैन और खाद्य सुरक्षा विभाग को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की
गयी है।

याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की  थी कि उसके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाए। गौरतलब है कि यूपी में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम शुरू किये जाने के बीच सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं।

सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमश: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है।

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हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल

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बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।

हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां

बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था

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