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बिजनेस

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के शेयर 20 फीसदी तक लुढ़के

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मुंबई, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ,एनटीबीसीएल  के शेयर में तेज गिरावट दर्ज की,दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज,दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी)

मुंबई, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी (एनटीबीसीएल) के शेयर में गुरुवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज को दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) भी कहा जाता है।

शेयर बाजार के शुरुआती सत्र में गुरुवार को निचला सर्किट लग गया। कंपनी के शेयर लगभग 20 फीसदी तक लुढ़क गए।

गौरतलब है कि बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनटीबीसीएल से डीएनडी फ्लाइवे पर टोल लेना बंद करने को कहा था, जिसके बाद आज शेयर बाजार में कंपनी का शेयर टूट गया।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में एनटीबीसीएल का शेयर 19.96 फीसदी लुढ़ककर 17.85 रुपये पर है।

कंपनी का गठन स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्‍स और नोएडा (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की सहभागीदारी से हुआ था।

आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्‍स का शेयर 1.54 फीसदी लुढ़ककर 111.60 रुपये पर है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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