बिजनेस
नोटबंदी के असर से ‘अछूता’ ऑटोमोबाइल सेक्टर
नोटबंदी का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे सेक्टरों पर है|बेशक, शोरूम में कुछ कम ग्राहक दिख रहे हैं|अब जो भी कार लेने आ रहा है उसके पास चेक या लोन से ही कार लेने का विकल्प है| सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स का मानना है कि कुछ हफ़्तों बाद ये असर भी बाक़ी नहीं रहेगा |जानकारों का कहना है कि अभी लग्जरी कारों और ग्रामीण इलाकों में दो पहिया वाहनों के बाज़ार पर कुछ चोट पड़ी है| लेकिन सियाम का आकलन है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिवाइवल दिख रहा है| 2016-17 में बिक्री की बढ़ोतरी दर के दो अंकों में पहुंचने की उम्मीद है|उम्मीद है कि पहली बार 2016-17 में देश में गाड़ियों की बिक्री 30 लाख पार कर जाएगी|2015-16 में बिक्री का आंकड़ा 28 लाख से कम रहा है|इस दिवाली तक इस साल गाड़ियां अच्छी बिकीं लेकिन अब कतारें एटीएम और बैंकों के आगे हैं| जब तक बाज़ार में नया कैश नहीं आता, बिक्री की गाड़ी मद्धिम रहेगी| सेक्टर के लोगों का कहना है कि फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है जो काफी अच्छा रहा है| अब बाजार दिसम्बर में ही ऊपर जाएगा और उम्मीद है कि हालात तब तक बेहतर हो चुके |
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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