मुख्य समाचार
नौसेना ने मछुआरे पर गोली चलाने की बात स्वीकारी
मुंबई| भारतीय नौसेना ने सोमवार को स्वीकार किया कि मुंबई के तट से 80 किलोमीटर दूर अरबमें एक मछुआरे पर उन्होंने गलती से गोलियां चलाई थीं, क्योंकि वह अपनी नौका में वर्जित तेल क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच गया था। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
घटना रविवार शाम की है, जब भारतीय नौसेना का एक ‘तत्काल सहायता जहाज’ उच्च सुरक्षा वाले वर्जित ‘ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ बम्बई हाई’ में सुरक्षा गश्ती पर था।
गश्ती कर रहे नौसैनिकों ने देखा कि मछली पकड़ने वाली एक नौका वर्जित तेल क्षेत्र के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। नौका को वर्जित इलाके से हटने के लिए चेतावनी भी दी गई।
भारतीय नौसेना ने कहा, “बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जब नौका वर्जित क्षेत्र से नहीं हटी, तो नौसैनिकों ने चेतावनी के लिए पानी में गोलियां चलाईं, जो दुर्घटनावश नौका में मौजूद मछुआरे को जा लगी।”
गोली लगने के बाद मछुआरे को तत्काल हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई है।
पीड़ित के परिवार को सूचित कर दिया गया है और घटना की सूचना संयुक्त अभियान केंद्र को दे दी गई है, जिसने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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