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पाकिस्तानी तस्करों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के 3 जवान घायल

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अटारी (पंजाब)। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अटारी के पास सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तीन जवान घायल हो गए। बीएसएफ के अधिकारियों ने शनिवार सुबह यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है।

बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) आरपीएस जसवाल ने बताया कि शनिवार सुबह पाकिस्तानी तस्करों की तरफ से की गई गोलीबारी में भारतीय जवान घायल हुए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ अटारी सीमा चेकनाके से पांच-छह किलोमीटर दूर डॉके बाह्य सीमा चौकी (बीओपी) पर हुई। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से इलाके में छापेमारी की जा रही है।

पंजाब में संवेदनशील भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीमा पर भारतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक तार की बाड़ लगी होने के बावजूद भारतीय और पाकिस्तानी तस्कर यहां से हेरोइन (मादक पदार्थ) की तस्करी करते हैं। बीएसएफ इस साल पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर से 125 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया है। अमृतसर सेक्टर में करीब 65 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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