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पत्नी ने ‘सेक्स’ के लिए किया इंकार, तो बौखलाए पति ने……
हरियाणा। कहते है ‘शादी दो बन्धनों से कहीं ज्यादा दो दिलों का मेल है।’ ऐसा इसीलिए कहते है क्योंकि इस रिश्ते में जितना प्यार, सोहार्द, और समझ होती है। उतनी शायद ही किसी और रिश्ते में ऐसी समझ देखने को मिलती है।
लेकिन क्या हो जब ये भी रिश्ते एक-दूसरे को समझना खत्म कर दें और फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो।
जी हाँ। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यहां पत्नी के सेक्स करने से इनकार पर एक युवक के अहम को ऐसी ठेस लगी कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली।
पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई इस वारदात में जोगना खेरा गांव के रहने वाले 35 साल के संजीव कुमार ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने संजीव के जबरन सेक्स करने का विरोध किया था।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में संजीव कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार रात वैवाहिक अधिकारों को लेकर उपजे विवाद पर पति-पत्नी की बहस के बाद संजीव ने 30 वर्षीय सुमन की हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब एक दशक पहले हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। आरोपी पेशे से पेंटर है और उसके परिवार के छह अन्य सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
संजीव ने बताया कि उसकी पत्नी इसलिए सेक्स नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी (संजीव की) तबियत ठीक नहीं चल रही और उसकी हेल्थ रिपोर्ट में डेंगू होने की बात सामने आई थी।
पुलिस के अनुसार संजीव को पहले लगा कि उसकी पत्नी बेहोश हो गयी है और कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। संजीव और उसके परिवारवालों को बुधवार सुबह इस बात का अहसास हुआ कि सुमन की मौत हो चुकी है।
फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में और छानबीन कर रही है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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