मुख्य समाचार
पाकिस्तान ने जम्मू में गोलाबारी की, तीन नागरिकों की मौत
जम्मू| पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को बिना किसी उकसावे के जम्मू एवं कश्मीर में की गई ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलाबारी में तीन नागरिकों की मौत हो गई और अन्य नौ लोग घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर.एस. पुरा सेक्टर में ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलाबारी की। इसमें तीन नागरिकों की जान गई और अन्य नौ लोग घायल हुए हैं।” गोलाबारी में साईं खुर्द गांव निवासी सुभाष चंद्र (45) एवं बिमला देवी (42) और अब्दुल्लियन गांव निवासी पवन कुमार (55)की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने गुरुवार देर रात एक बजे फिर से गोलाबारी और गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान ने इलाके को निशाना बनाने के लिए स्वचालित बंदूकों और मशीन गन का भी इस्तेमाल किया। कई रिहायशी इलाके पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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