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मुख्य समाचार

पाकिस्तान में सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों के प्रसारण पर रोक

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पाकिस्तान, भारतीय टेलीविजन चैनलों के प्रसारण पर रोक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी

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पाकिस्तान, भारतीय टेलीविजन चैनलों के प्रसारण पर रोक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी

indian news channel

इस्लामाबाद| पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर के बाद सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। मीडिया की शनिवार की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने यह बात कही। समाचार पत्र ‘द नेशन’ के मुताबिक, पाकिस्तान के लोगों ने सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर मीडिया रेग्युलेटरी का यह कदम सामने आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रेग्युलटरी के आदेश को अगर नहीं माना गया, तो केबल ऑपरेटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पाकिस्तानी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और भारतीय कलाकारों ने इस्लामाबाद की आलोचना की है, जिसके कारण लोगों ने भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद करने की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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