मुख्य समाचार
पाक-जिम्बाब्वे मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर आत्मघाती हमला, दो की मौत
इस्लामाबाद | लाहौर में शुक्रवार रात खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के दौरान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर किए गए आत्मघाती हमले में दो लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने घटना की पुष्टि शनिवार को की। समाचार पत्र ‘डॉन’ के मुताबिक, पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री परवेज राशिद ने एक स्थानीय समाचार चैनल को बताया कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान एवं जिम्बाब्वे के बीच शुक्रवार रात खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट के प्रयास को एक बहादुर पुलिसकर्मी ने विफल कर दिया। पुलिसकर्मी ने हमलावर को कलमा चौक के पास रोकने का प्रयास किया, जिसमें उसकी जान चली गई।
मंत्री ने इस घटना को प्रकाश में नहीं लाने के लिए पाकिस्तान ब्रॉडकॉस्टर एसोसिएशन की सराहना की, क्योंकि मैच के दौरान यह खबर फैलने से स्टेडियम में भगदड़ मच सकती थी, जहां 20,000 दर्शक मैच देखने आए थे। इससे पूर्व पाकिस्तानी मीडिया ने गद्दाफी स्टेडियम के पास विस्फोट की जानकारी दी थी, लेकिन बिजली ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट के दावे के बाद इस खबर को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। बाद में प्रांतीय पुलिस महानिरीक्षक ने संवाददाताओं को बताया कि आत्मघाती हमलावर को रोकने के प्रयास में पुलिस उप-निरीक्षक अब्दुल मजीद और एक आम नागरिक रिजवान की मौत हो गई।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का हालांकि दावा है कि बम विस्फोट एक रिक्शा में हुआ था और विस्फोट की जांच के लिए घटनास्थल से फॉरेंसिक नमूने जमा किए गए हैं। इस हमले के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला होने के बाद पहली बार पाकिस्तान दौरे पर आई जिम्बाब्वे की टीम क्या अपना पाकिस्तान दौरा जारी रखेगी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शुक्रवार को एक दिवसीय डे-नाइट मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर रात नौ बजे विस्फोट हुआ था, लेकिन 50 ओवर का मैच बिना बाधा के पूरा हुआ और पाकिस्तान टीम विजेता रही।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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