प्रादेशिक
पीएम मोदी कल दोपहर 01.55 बजे पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट, होगें शपथग्रहण कार्यक्रम में शामिल
लखनऊ । प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए मुख्यमंत्री के रविवार को होने वाले शपथग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथग्रहण समारोह आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन में होगा। इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने आलाधिकारियों के साथ शनिवार को मौके पर जाकर सभी तैयारियों का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री के निर्धारित नए कार्यक्रम के मुताबिक वह अपने विशेष विमान से रविवार अपरान्ह 12.55 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। वह 01.55 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से प्रधानमंत्री की फ्लीट सीधे कांशीराम स्मृति उपवन जायेगी। 2.15 बजे प्रधानमंत्री स्मृति उपवन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वहां 01 घण्टे 05 मिनट रूककर पीएम मोदी 3.20 बजे एयरपोर्ट जायेंगे। इसके बाद 3.40 बजे वह विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जायेंगे।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर स्मृति उपवन को एसपीजी के हवाले कर दिया गया है। एसपीजी की टीम ने मंच से लेकर पूरे मैदान का बारीकी से निरीक्षण किया है। इसके साथ ही टीम अपनी निगरानी में शपथ ग्रहण समारोह के लिए अलग से मंच का निर्माण करवा रही है। एसपीजी ने महोत्सव स्थल की सुरक्षा कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ली है। वहीं समारोह स्थल की निगरानी के लिए उच्च क्षमता युक्त कैमरों के साथ चार ड्रोन भी सक्रिय रहेंगे।
उत्तर प्रदेश
यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की पहल, एफडीआई पॉलिसी में किया संशोधन
लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के माध्यम से योगी सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है। इसके माध्यम से अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ-साथ लोन या किसी अन्य स्रोत से पैसों की व्यवस्था करती हैं। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना है।
फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किया गया शामिल
योगी कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) की नीति आई थी, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। नीति में अर्हता के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपए रखी गई है। आरबीआई द्वारा जो एफडीआई की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अभी तक मात्र इक्विटी में किए गए निवेश को ही एफडीआई में सम्मिलित किया जाता है। नीति में जो संसोधन किया गया है उसमें हमने इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक एफडीआई के तहत कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी लेकिन ज्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर से लोन के साथ ही दूसरे माध्यमों से भी पैसा मैनेज करती हैं। हमने उसको भी अलाऊ कर दिया है। यदि किसी कंपनी के पास इक्विटी केवल 10 प्रतिशत है और 90 प्रतिशत निवेश राशि की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से कर रखी होगी तो हम उसको भी बेनिफिट प्रदान करेंगे।
100 करोड़ के निवेश को माना जाएगा पात्र
उन्होंने बताया कि अब इस नीति को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 कहा जाएगा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में इक्विटी में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के लिए प्रिफरेंश शेयर, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, स्टैंड बाई लैटर ऑफ क्रेडिट, लैटर्स ऑफ गारंटी व अन्य डेब्ट सिक्योरिटी को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य मोड जो आरबीआई के द्वारा फ्रेमवर्क ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, ट्रेड क्रेडिट, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लीगेशंस के अंतर्गत किए गए 100 करोड़ के विदेशी निवेश की गणना के लिए अर्ह होंगे। विदेशी निवेशक कंपनी द्वारा की गई फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट राशि (जिसमें इक्विटी में न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा शेष ऋण व अन्य इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मिलाकर 100 करोड़ रुपए का निवेश) को इस नीति के अंतर्गत पात्र माना जाएगा तथा पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
बिना नॉमिनी भी हो सकेगा ग्रेच्युटी का भुगतान
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिर्वत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नॉमिनी बनाया है तो ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले कि व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को चली जाती थी।
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