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मुख्य समाचार

‘पीकू’ के लिए अमिताभ और इरफान दिमाग में थे : सरकार

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sujit sarkar

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मुंबई। फिल्मकार शूजित सरकार का कहना है कि उनकी हालिया प्रदर्शित बहुप्रशंसित फिल्म ‘पीकू’ के लिए हमेशा से उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन और इरफान खान के नाम थे, वहीं दीपिका पादुकोण का ख्याल उन्हें फिल्म की कहानी पूरी करने के बाद आया।

सरकार ने यहां ईरानी कैफे में आयोजित पोएटिक लाइसेंस वर्कशॉप के दौरान कहा कि हमने कहानी लिखने के दौरान ही अमिताभ और इरफान के नाम तय कर लिए थे। दोनों किरदार इन दो अभिनेताओं को ध्यान में रखकर लिखे गए। दीपिका का ख्याल कहानी पूरी होने के बाद आया।

सरकार ने आगे कहा, “दीपिका ने तो अपनी भूमिका में कमाल ही कर दिया। मैंने उनसे कोंकणा सेन शर्मा की फिल्में देखने के लिए कहा था।” ‘पीकू’ पिता-पुत्री के रिश्ते पर आधारित फिल्म है, जो दिल्ली के सीआर पार्क से कार में वाराणसी होते हुए कोलकाता की यात्रा के बारे में है और इन सबके बीच है ढेर सारे हास्य, प्रेम, नाटक के साथ गुंथी दिल छू लेने वाली कहानी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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