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मुख्य समाचार

पीडीपी व बीजेपी के बीच मतभेद, सीएम महबूबा ने बीच में ही छोड़ी कैबिनेट मीटिंग

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mahbooba-muftiश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सरकार में एक बार फिर माहौल गर्म है। पीडीपी और भाजपा के बीच शुक्रवार को मतभेद खुलकर सामने आए। भाजपा के मंत्रियों से नाराज सीएम महबूबा मुफ्ती कैबिनेट की बैठक में नाराज होकर बीच में ही उठ कर चली गईं।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है और दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर स्थित सचिवालय में बैठक चल रही थी। बैठक में कश्मीर पुलिस सर्विस के अधिकारियों को आईपीएस के समकक्ष लाने का प्रस्ताव लाया गया। इसका भाजपा के मंत्रियों ने विरोध किया। भाजपा का कहना था कि आईपीएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है जबकि केपीएस के लिए राज्य स्तर पर। प्रस्ताव के पक्ष में यह कहा गया कि चूंकि केपीएस अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। इस वजह से उन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

इससे नाराज मुख्यमंत्री बैठक को बीच में ही छोडक़र आवास रवाना हो गईं। महबूबा के मीटिंग से उठकर चले जाने के बाद बीजेपी मंत्रियों ने डिप्टी सीएम डॉ. निर्मल सिंह के ऑफिस में मीटिंग पूरी की। बाद में निर्मल सिंह और कई कैबिनेट मंत्रियों ने महबूबा को मनाने की कोशिश भी की। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम से दोनों पार्टियों में एक बार फिर मतभेद सामने आ गए।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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