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बिजनेस

पेप्सी के एड पर कंट्रोवर्सी, माफी मांगकर वापस लिया

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न्यूयॉर्क। पेप्सी अपने नए विज्ञापन से विवादों में घिर गई है। इस नए विज्ञापन पर विवाद बढऩे के बाद कंपनी ने इसे वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने पेप्सी के प्रचार के लिए विरोध प्रदर्शनों का गलत तरीके से प्रयोग किया है।

सीएनएन ने बुधवार को कंपनी के हवाले से बताया, “पेप्सी एकता, शांति और समझ का वैश्विक संदेश पेश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हम अपना लक्ष्य चूक गए और हम इसके लिए माफी मांगते हैं।”

बयान के मुताबिक, “हमारी किसी भी गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने की कोई इच्छा नहीं थी। हम इस विज्ञापन को हटा रहे हैं।” पेप्सी के इस नए विज्ञापन में मॉडल और रियलिटी स्टार केंडल जेनर नजर आ रही हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते और एक पुलिसकर्मी को पेप्सी की पेशकश करते देखा जा सकता है।

पेप्सी ने जेनर से भी माफी मांगी है। गौरतलब है कि इस विज्ञापन में ‘ब्लैक लाइव्ज मैटर’ आंदोलन को अनुचित तरीके से दिखाने का आरोप लगा है। इस विज्ञापन की आलोचना करने वालों में मार्टिन लुथर किंग जूनियर की बेटी बर्निस किंग भी हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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