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बिजनेस

फास्ट्रैक और टाइटन ने पेश किए बिंदास सनग्लासेस

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नई दिल्ली। फैशन गैजेट ब्रांड फास्ट्रैक ने टाइटन के साथ मिलकर स्प्रिंग/समर 2017 के लिए सनग्लासेस की नई बेहद आकर्षक श्रृंखला उतारी है। फास्ट्रैक ने इस स्प्रिंग/समर श्रृंखला के सनग्लासेस की कीमत 995 रुपये से 2495 रुपये के बीच रखी है, जबकि टाइटन ने 2,195 रुपये से 4,095 रुपये की रेंज में सनग्लासेस उतारे हैं।

इस कलेक्शन में इस बार इन-हाउस विशेषज्ञों के डिजाइन को भी शामिल किया गया है। हार्ड एंगल्स, ज्योमेट्रिक शेप और मटल फिनिश चश्मों में तेजी से उभरता ट्रेंड बन रहा है और फास्ट्रैक सनग्लासेस इस ट्रेंड को कायम करने में अग्रणी है। फास्ट्रैक का स्प्रिंग/समर कलेक्शन नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स से प्रेरित है।

टाइटन सनग्लासेस के स्प्रिंग समर कलेक्शन के फीचर्स अपको गर्मियों में भव्य और सुरुचिपूर्ण लुक प्रदान करते हैं। इस कलेक्शन के आधे से ज्यादा सनग्लासेस की नई रेंज पोलराइज्ड लेंस से लैस हैं, वहीं कुछ शेड्स में फ्लैश मिरर के लेंस भी लगे हैं।

इस कलेक्शन में लुक के लिहाज से असाधारण गुणवत्ता और आराम का खास ध्यान रखा गया है, जो कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं होगा।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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