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बिजनेस

फोक्सवैगन 17 हजार कारें वापस ले : ताइवान

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ताइपे। ताइवान की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि फोक्सवैगन की उत्सर्जन हेराफेरी से प्रभावित कारों का प्रमाणपत्र वापस लिया जाएगा। एजेंसी ने साथ ही कंपनी से प्रभावित कारों के मालिकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा है।

कंपनी की ताइवान शाखा द्वारा एजेंसी को दिए गए बिक्री के आंकड़े के मुताबिक, ताइवान में बेची गई 17,744 ऑडी, फोक्सवैगन, फोक्सवैगन सीवी और स्कोडा कारों में उत्सर्जन जांच को धोखा देने वाले सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। एजेंसी ने कंपनी से कहा है कि प्रभावित कारों को वापस लेकर तीन महीने में खराबी ठीक की जाए।

एजेंसी ने साथ ही कहा कि कारों में सुरक्षा की समस्या नहीं है और ये कारें इस दौरान चलाई जा सकती हैं। कंपनी की ताइवान शाखा को जर्मनी स्थित मुख्यालय से समाधान पैकेज मिलने का इंतजार है। इस बीच ताइवान शाखा ने अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वादा किया है। कारों में सुधार करने के अलावा एजेंसी कंपनी पर जुर्माना और जरूरी प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है। गत महीने हुए एक खुलासे में पता चला कि फोक्सवैगन ने दुनियाभर में बिकी 1.1 करोड़ डीजल कारों में उत्सर्जन जांच को धोखा देने वाले सॉफ्टवेयर लगाए हैं, जिसे डिफीट डिवाइस भी कहा जाता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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