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बलिया : गंगा लाल निशान से ऊपर, गांवों में खलबली
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चेतावनी रेखा से ऊपर अठखेलियां करती गंगा की मचलती लहरें अब लाल निशान को भी पार कर गई हैं। इससे बाढ़ प्रभावित गांवों में खलबली मच गई है, क्योंकि यदि नदी का तेवर यूं ही बरकरार रहा तो अगले कुछ घंटों में इन गांवों का संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो जाएगा।
जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से चौबेछपरा व श्रीनगर आदि गांवों की कृषियोग्य भूमि नदी का निवाला बनती जा रही है। कमोवेश यही हालत एनएच-31 को बचाने के लिए पचरुखिया में बने सुरक्षात्मक स्परों की है। प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार ये स्पर खुद की सुरक्षा भी करने में असहज दिखने लगे हैं।
गंगा नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का क्रम पिछले कई दिनों से जारी है। इसके चलते प्रभावित गांवों में हलचल मची है, लेकिन प्रशासन खामोश है। बुधवार से ही उग्र रूप धारण कर चुकी मोक्षदायिनी की लहरों ने पहले तो वार्निग लेवल पार की, फिर गुरुवार को शाम 8 बजे गायघाट गेज पर लाल बिंदु 57.615 मीटर को पार कर 57.620 मीटर पर पहुंच गई। इसके चलते जहां पचरुखिया में स्पर संख्या 17 से 20 तक डंवाडोल है, वहीं चौबेछपरा में कटान का सिलसिला तेज हो गया है। लोग अपने सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में तो मकान भी गंगा का निवाला बन रही है, लेकिन प्रशासन की नजर अभी तक नहीं पहुंच सकी है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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