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बिजनेस

बांग्लादेश में संयंत्र लगाएगी रिलायंस पॉवर

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मुंबई | रिलायंस पॉवर ने शनिवार को कहा कि वह बांग्लादेश में 20 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल और 3,000 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र लगाएगी। कंपनी द्वारा दर्ज बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान इस संबंध में सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

रिलायंस पॉवर बांग्लादेश में अगले तीन सालों में बिजली संयत्र की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश की समालकोट परियोजना से लिए गए उपकरण का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने इससे पहले आंध्र प्रदेश के समालकोट में 2,400 मेगावाट गैस आधारित बिजली परियोजना का क्रियान्वयन किया था। यह उपकरण अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं की उचित वारंटी के तहत होगा। रिलायंस पॉवर समेकित इकाई में तीन अरब डॉलर का निवेश करेगी।

बयान के मुताबिक, बांग्लादेश बिजली विकास बोर्ड (बीपीडीबी) इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। एफएसआरयू टर्मिनल बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के महेशखली द्वीप में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को जल्द ही स्थापित किया जाएगा और इससे देश की बिजली की बढ़ रही मांग पूरी की जाएगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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