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बिजनेस

बिहार में ठंड से राहत नहीं

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पटना| राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पछुआ हवा चल रही है। दोपहर के बाद धूप तो निकल रही है, लेकिन बर्फीली हवा भी चल रही है। मंगलवार सुबह भी पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की बात कही है। पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के प्रभारी निदेशक राम कुमार गिरी ने बताया, “पटना का मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन चढ़ते ही धूप निकलेगी। पछुआ हवा आठ से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। इसलिए ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।”

पटना से अलग, मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 8.8 डिग्री तथा पूर्णिया का 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का सोमवार को अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 14.4 डिग्री, गया का 18.5 डिग्री और पूर्णिया का 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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