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मुख्य समाचार

बेनामी सम्पत्ति पहुंचाएगी सात साल के लिए सलाखों के पीछे

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शुक्रवार को बेनामी लेनदेन में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 7 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा झेलना पड़ेगा। विभाग ने अखबारों में इश्तेहार देकर चेतावनी जारी करते हुए कहा, “बेनामी सौदे में शामिल न हों। बेनामी लेनदेन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से लागू हो चुका है।”

इसमें कहा गया, “बेनामी अधिनियम के तहत जो सरकार को गलत जानकारी देंगे, उन्हें पांच साल की जेल की सजा के अलावा बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना देना होगा। इसमें संपत्ति के वास्तविक मालिक, बेनामी संपत्ति जिसके नाम से हो और जो व्यक्ति इस सौदे में शामिल रहा हो। सभी को 7 साल की सश्रम कारावास के साथ बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना चुकाना होगा।”

विभाग ने यह भी कहा कि बेनामी संपत्तियां सरकार जब्त भी कर सकती है और उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

बेनामी सौदे (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2016 पिछले साल अगस्त में संसद में पारित हुआ था, जिसे काले धन पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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