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बेबसी ऐसी कि 12 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक अब रह रहे किराए के मकान में

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रेमंड, विजयपत सिंघानिया, ग्रैंड पराडी, मुकेश अंबानी

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कभी 12 हजार करोड़ की संपत्ति के थे मालिक, आज किराए के घर में रहने को मजबूर

नई दिल्ली। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। हो सकता है जो आज अर्श पर है उसे कल फर्श पर आना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ 12 हजार करोड़ के ग्रुप रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया के साथ, जो आज मुंबई की एक सोसायटी में किराए के घर में रह रहे हैं। उनके बेटे ने भी उनसे नाता तोड़ लिया है।

विजयपत सिंघानिया ने अपने वकील के जरिए अपने बेटे गौतम पर आरोप लगाया है कि उसने उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया है।

वह कंपनी को अपनी निजी जागीर समझता है और किसी की भी नहीं सुनता है। उसने मुझे पैसे-पैसे का मोहताज बना दिया है।

दरअसल, विजयपत सिंघानिया ने इस आशा में कि बुढ़ापे में बेटा उनका सहारा बनेगा, कंपनी में अपने सारे शेयर फरवरी 2015 में बेटे के नाम कर दिए थे। इन शेयरों की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए थी। इसके बाद से ही गौतम के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा।

उसने धीरे-धीरे अपने पिता को बेसहारा छोड़ दिया। इतना ही नहीं गौतम ने उनसे उनकी गाड़ी और ड्राइवर भी छीन लिए, जिसके बाद से सिंघानिया मुंबई के ग्रैंड पराडी सोसायटी में किराए के मकान में अकेले रह
रहे हैं।

कभी मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचे जेके हाउस में रहने वाले विजयपत सिंघानिया के साथ बेटा ऐसा सलूक करेगा किसी को भी इसका यकीन नहीं हो रहा है। इन्‍हीं सब के बाद विजयपत सिंघानिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर मालाबार हिल स्थित पुनर्विकसित 36 मंजिला जेके हाउस में डुप्लेक्स का पजेशन
मांगा है।

आपको बता दें कि जेके हाउस 1960 में बना था। बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसके बाद इसके चार ड्यूप्लेक्स में से विजयपत सिंघानिया और गौतम, वीनादेवी (सिंघानिया के भाई अजयपत सिंघानिया की विधवा) और उनके बेटों अनंत और अक्षयपत सिंघानिया को एक-एक ड्यूपलेक्स मिलना था| इसके लिए विजयपत सिंघानिया ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिससे उन्हें रहने का ठिकाना मिल सके।

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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