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बिजनेस

बैकरों को फंसे कर्जो के समाधान के लिए दिवालिया कार्रवाई पर भरोसा

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कोलकाता, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| बैंकरों ने शनिवार को कहा कि वे अपने फंसे हुए कर्जो के समाधान के लिए दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर भरोसा कर रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक (नेशनल बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने बताया, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि यह तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की गति को तेज करेगा।

बैंकर ने कहा एनसीएलटी की प्रक्रिया नई है और परिपक्व नहीं है, लेकिन यह तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (फंसे हुए कर्जे) के तुरंत समाधान मुहैया कराने की प्रक्रिया है। पहले के मॉडल में फंसे हुए कर्जो के पुर्नगठन की प्रक्रिया (कर्ज में छूट दे देना) थी, लेकिन इस प्रक्रिया से कई समस्याएं हल नहीं हुई थी।

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीनबंधु मोहापात्रा ने सीआईआई द्वारा यहां आयोजित एक समारोह में कहा, पहले के पुनर्गठन मॉडल में फंसे कर्ज को निकालने के लिए ऋणदाता सबसे उसमें कर्जदाता के साथ मिलकर छूट देकर जितना ज्यादा से ज्यादा कर्ज चुकता हो सकता था, उतना निकलवाने की कोशिश करता था। कुछ मामलों में इसका फायदा हुआ, लेकिन भारीभरकम कर्ज के मामले में इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब एनसीएलटी और आईबीसी में सुधार कर नई प्रक्रिया लागू की गई है। अभी तक इस प्रक्रिया का फायदा देखने को मिल रहा है।

उनके समकक्ष यूसीओ बैंक के रवि किशन ने भी कहा कि बैंक एनसीएलटी प्रक्रिया को लेकर उत्साहित है।

उन्होंने कहा, एनसीएलटी का प्राथमिक उद्देश्य कर्ज की रकम वसूलना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करना है। पहले के मॉडल में बैंक कर्जदारों को ज्यादा हेयरकट (ऋण में छूट दे देना) नहीं दे पाते थे, लेकिन एनसीएलटी के तहत वे ज्यादा से ज्यादा ऋणछूट दे सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 12 सबसे बड़े खातों (कर्जदारों) की पहचान की है, जिनमें से हरेक पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और यह कुल फंसे हुए कर्जो का 60 फीसदी से अधिक है।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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